हरिद्वार में बिसलरी का सैंपल फेल,120 बोतलें सीज़ —खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

ब्योरो(दिलशाद खान)(रिपोर्ट-KNEWS18)
(हरिद्वार, 25 जुलाई 2025) — जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट और अधोमानक खाद्य सामग्री के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को कुल 5 खाद्य सुरक्षा मामले न्याय निर्वाचक अधिकारी / अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार की अदालत में दर्ज किए हैं। इनमें से तीन मामले निरीक्षण में सामने आईं अनियमितताओं पर आधारित हैं, जबकि दो केस खाद्य नमूनों के फेल होने पर दर्ज किए गए।बिसलरी का पैकेज्ड वाटर अधोमानक घोषित, 120 बोतलें सीज जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन द्वारा अम्बिका ट्रेडर्स, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार से लिए गए बिसलरी ब्रांड के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के नमूने को जांच के लिए भेजा गया था।
राजकीय प्रयोगशाला, रुद्रपुर की रिपोर्ट में यह नमूना अधोमानक पाया गया। इसके बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 120 बोतलों को सीज कर दिया।साथ ही, उत्पादक कंपनी एरीज पेट्रो इंडिया, लक्सर रोड, हरिद्वार और मार्केटिंग कंपनी बिसलरी इंटरनेशनल प्रा. लि., मुंबई को नोटिस जारी कर उत्पाद को बाजार से वापस मंगवाने (रिकॉल) के आदेश दिए गए। तीनों पक्षों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपील का अवसर भी प्रदान किया गया है।कांवड़ मेला: प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण, कई खामियां उजागर कांवड़ यात्रा के दौरान वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने हरिद्वार के विभिन्न रेस्टोरेंट व भोजनालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगहों पर गंभीर अनियमितताएं पाई गईं:● पंजाबी दरबार रेस्टोरेंट, हरिद्वार-दिल्ली रोड नगर निगम से पंजीकरण होने के बावजूद तहसील हरिद्वार क्षेत्र में बिना वैध दस्तावेजों के संचालन। सफाई और कचरा प्रबंधन में लापरवाही।
➡ मुकदमा दर्ज किया गया। ● माँ शाकुम्बरी भोजनालय एवं राज स्वीट्स एंड भोजनालय, बहादराबाद-कलियर रोड फूड लाइसेंस का प्रदर्शन नहीं किया गया। सफाई व्यवस्था में लापरवाही। कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं।
➡ दोनों प्रतिष्ठानों पर मुकदमा दर्ज।
होटल और किराना स्टोर्स पर भी कार्रवाई● होटल एस.बी. ग्रांड, शिवालिक नगर 31 दिसंबर 2024 को हुए राष्ट्रीय खेल आयोजन के दौरान लिए गए खुले पनीर का नमूना अधोमानक पाया गया।ग्राहकों को दी जाने वाली बिल पर्चियों में फूड लाइसेंस नंबर (14 अंकों का) अंकित नहीं था।
➡ होटल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज।● शिवा स्टोर, अनाज मंडी, रुड़की मार्च 2025 में लिए गए खुले घी के नमूने की रिपोर्ट अधोमानक पाई गई।
➡ स्टोर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज।खाद्य सुरक्षा विभाग का सख्त संदेश – जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और मानक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की शीर्ष प्राथमिकता है। “किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा नियमों की अवहेलना किए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।” — संजय सिंह