हरिद्वार में HRDA की बड़ी कार्रवाई: ज्वालापुर की बाबर कॉलोनी में दो अवैध निर्माण सील, बिना स्वीकृति निर्माण पर सख्ती
(ब्योरो दिलशाद खान।KNEWS18)
हरिद्वार, 18 जुलाई 2026। हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को ज्वालापुर क्षेत्र की बाबर कॉलोनी में दो अनाधिकृत निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई। इस दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार बाबर कॉलोनी, पावधोई, निकट ईदगाह रोड, ज्वालापुर में श्री शौकत अली पुत्र मोहम्मद यामीन द्वारा लगभग 15×15 फीट क्षेत्रफल में भूतल पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। वहीं इसी क्षेत्र में श्रीमती मुसर्रत पत्नी श्री फारूख अली द्वारा लगभग 40×50 फीट क्षेत्रफल में भूतल पर निर्माण किया जा रहा था। दोनों निर्माण कार्य बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के किए जा रहे थे।
HRDA अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा प्राधिकरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पहले ही वाद दर्ज किए जा चुके थे। संबंधित निर्माणकर्ताओं को कई बार नोटिस जारी कर निर्माण कार्य तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी रखा गया, जिसके बाद प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए सीलिंग की कार्रवाई की।
शनिवार को प्राधिकरण की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और दोनों निर्माणाधीन भवनों को विधिवत सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने मौके पर मौजूद निर्माणकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि जब तक प्राधिकरण से भवन मानचित्र की विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। यदि सील तोड़कर निर्माण करने का प्रयास किया गया तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अधिक कठोर की जाएगी।
HRDA अधिकारियों ने कहा कि शहर में अनियोजित और अवैध निर्माणों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे निर्माण न केवल शहरी विकास की योजनाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि भविष्य में नागरिक सुविधाओं, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती बनते हैं। इसलिए बिना स्वीकृति भवन निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का मकान, व्यावसायिक भवन या अन्य निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित मानचित्र एवं आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें। नियमों का पालन करने से अनावश्यक कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। HRDA ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमित निरीक्षण और सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी तथा किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
