हरिद्वार-रुड़की में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण का बुलडोजर, प्लॉटिंग ध्वस्त और निर्माण सील
(ब्योरो – दिलशाद खान।KNEWS18)
जिले में अवैध निर्माण और गैरकानूनी प्लॉटिंग के खिलाफ रुड़की–हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। प्राधिकरण का उद्देश्य क्षेत्र में अनियोजित विकास पर रोक लगाना, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और मास्टर प्लान के अनुरूप विकास को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में सोमवार को हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिससे अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लक्सर रोड, हरिद्वार में श्री सूरज सैनी द्वारा कटारपुर चौक से बहादरपुर जट्ट को जाने वाले मार्ग पर लगभग 5 से 6 बीघा भूमि में अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग को प्राधिकरण की टीम ने चिन्हित किया। जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति और स्वीकृत मानचित्र के प्लॉट काटे जा रहे थे, जो विकास नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में नोटिस एवं चेतावनी दिए जाने के बावजूद जब अवैध गतिविधि नहीं रोकी गई, तो सोमवार को जेसीबी मशीन की सहायता से नियमानुसार पूरी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारी और प्रवर्तन दल मौके पर मौजूद रहे तथा क्षेत्र को पूरी तरह खाली कराकर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया।वहीं दूसरी ओर रुड़की क्षेत्र में भी प्राधिकरण की सख्ती देखने को मिली। इसरार द्वारा राजकीय जूनियर हाईस्कूल, इकबालपुर कमैलपुर के सामने लगभग 40×30 फीट क्षेत्रफल में किए जा रहे अवैध व्यवसायिक निर्माण को प्राधिकरण की शाखा कार्यालय रुड़की की टीम ने निरीक्षण के दौरान चिन्हित किया। यह निर्माण भी बिना अनुमति और मानकों के विपरीत किया जा रहा था। विद्यालय के सामने अवैध व्यवसायिक गतिविधि को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण ने पुलिस बल की उपस्थिति में उक्त निर्माण को सील कर दिया। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा।इस संबंध में रुड़की–हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता प्रशांत सेमवाल ने बताया कि जिले में अवैध निर्माण, गैरकानूनी प्लॉटिंग और अनधिकृत व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने आम जनता से अपील की कि किसी भी प्रकार का निर्माण या भूमि विकास कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति और स्वीकृत मानचित्र अवश्य प्राप्त करें। बिना अनुमति किए गए निर्माण न केवल अवैध होते हैं, बल्कि भविष्य में भारी नुकसान और कानूनी कार्रवाई का कारण भी बनते हैं। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से यह संदेश साफ है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती जारी रहेगी।



