₹5000 का इनामी दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई
(ब्योरो दिलशाद खान।KNEWS18)
रुड़की | 06 जून 2026
कोतवाली गंगनहर पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे ₹5000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। आरोपी काफी समय से पुलिस की गिरफ्त से बचता फिर रहा था, जिसके चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा उस पर इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की लगातार निगरानी, मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार, कोतवाली गंगनहर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई तहरीर में आरोप लगाया गया था कि सलमान पुत्र इसरार निवासी लाठर देवा शेख, थाना झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार उसकी बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं एवं पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
■ पुलिस ने बनाया था विशेष अभियान
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी रुड़की तथा प्रभारी निरीक्षक गंगनहर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया और आरोपी की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी।
■ लगातार फरार चल रहा था आरोपी
पुलिस की कार्रवाई के बावजूद आरोपी लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचता रहा। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए ₹5000 का इनाम घोषित किया गया। इनाम घोषित होने के बाद पुलिस ने निगरानी और तेज कर दी।
■ थाना परिसर से हुई गिरफ्तारी
शनिवार 06 जून 2026 को पुलिस टीम ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
• आरोपी पर ₹5000 का इनाम घोषित था।
• पोक्सो एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था।
• पुलिस टीम ने तकनीकी एवं डिजिटल साक्ष्यों की मदद से गिरफ्तारी की।
गिरफ्तार आरोपी
सलमान पुत्र इसरार, निवासी लाठर देवा शेख, थाना झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार, उम्र 27 वर्ष।
पुलिस टीम
महिला उपनिरीक्षक मनसा ध्यानी
कांस्टेबल बलराम
