ज्वालापुर में अवैध व्यावसायिक निर्माण पर प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, दो भवन सील

(ब्योरो दिलशाद खान।KNEWS18)
हरिद्वार, 13 फरवरी 2026। ज्वालापुर क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने दो अनाधिकृत व्यावसायिक भवनों को सील कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस बल की उपस्थिति में की गई, जिससे पूरे अभियान के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित रही।
प्राधिकरण के अनुसार पहली कार्रवाई ज्वालापुर हरिद्वार में पीएसी गेट के सामने स्थित टिहरी विस्थापित क्षेत्र में की गई। यहां राजकुमार द्वारा लगभग 20×50 फीट क्षेत्रफल में भूतल एवं प्रथम तल पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य बिना सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृत कराए किया जा रहा था। नियमों के अनुसार किसी भी व्यावसायिक भवन के निर्माण से पूर्व मानचित्र की स्वीकृति अनिवार्य है, लेकिन संबंधित व्यक्ति द्वारा इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
दूसरी कार्रवाई ज्वालापुर में रेलवे फाटक से पहले चंदवानी फर्नीचर के बराबर स्थित स्थल पर की गई। यहां मेघा अरोड़ा द्वारा लगभग 25×50 फीट क्षेत्रफल में भूतल एवं प्रथम तल पर व्यावसायिक निर्माण कार्य चल रहा था। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इस निर्माण के लिए भी प्राधिकरण से कोई विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए टीम ने तत्काल प्रभाव से भवन को सील कर दिया।
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने मौके पर मौजूद निर्माणकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना मानचित्र स्वीकृति के आगे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि सील तोड़ने या निर्माण जारी रखने का प्रयास किया गया तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध और अनियोजित निर्माण से यातायात, सुरक्षा और शहरी विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे मामलों में निरंतर निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। इस कदम से क्षेत्र में अन्य अवैध निर्माणकर्ताओं में भी हलचल देखी गई है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें, ताकि कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके और शहर का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित हो सके।हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष (वीसी) सोनिका मीणा ने कहा कि ज्वालापुर क्षेत्र में की गई सीलिंग कार्रवाई नियमानुसार की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का व्यावसायिक या आवासीय निर्माण पूर्णतः अवैध है और ऐसे मामलों में प्राधिकरण सख्त कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के सुनियोजित विकास और नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है। यदि कोई सील तोड़ने या अवैध निर्माण जारी रखने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






