भगवानपुर में बिना नक्शा स्वीकृत कॉलोनियों पर प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई,अवैध निर्माण ध्वस्त

भगवानपुर तहसील क्षेत्र में कई स्थानों पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध कॉलोनियों का विकास किया जा रहा था।
🔹 सूरता व विक्रम शर्मा द्वारा क्रिकेट मैदान से आगे, तहसील भगवानपुर में लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में अनधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
🔹 नवाब राव द्वारा दो स्थानों पर कॉलोनियों का अवैध विकास किया जा रहा था —
• सिकरोढ़ा रोड सोनाली पुल से पहले लगभग 25-30 बीघा क्षेत्रफल में
• चुड़ियाला रोड मुख्य मार्ग, तहसील भगवानपुर में लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में
🔹 नसीम अहमद द्वारा कदम धर्म कांटा के आगे, गागलहेड़ी मार्ग, तहसील भगवानपुर में लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल में कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
🏗️ इन सभी कॉलोनियों का विकास बिना नक्शा स्वीकृत कराए किया जा रहा था, जो कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 (संशोधित 2013) के स्पष्ट उल्लंघन में आता है।
📜 प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई:
इन अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही करते हुए संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए तथा स्थल पर तत्काल विकास/निर्माण कार्य बंद करने के निर्देश दिए गए।
⚠️ निर्देशों की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसके कारण प्राधिकरण शाखा कार्यालय, रूड़की की टीम द्वारा निर्मित अवस्थापना सुविधाओं को ध्वस्त किया गया।
📢 प्राधिकरण ने आमजन को भी चेतावनी दी है कि भूखंड खरीदते समय कॉलोनी की वैधता एवं मानचित्र स्वीकृति की जानकारी अवश्य लें।