दीपावली से पहले प्रशासन का बड़ा फैसला, नेहरू स्टेडियम में खुलेंगी 110 पटाखा दुकानें,नए नियम लागू
(ब्योरो दिलशाद खान KNEWS 18)
रुड़की, हरिद्वार। दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रुड़की में पटाखों की बिक्री के लिए नेहरू स्टेडियम में 110 दुकानों को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। पटाखा बाजार के संचालन के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। बिना वैध लाइसेंस दुकान लगाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर की गलियों और आबादी वाले अंदरूनी क्षेत्रों में पटाखों की दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी।
इस संबंध में संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचंद्र शेट की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष, तहसीलदार रुड़की, नगर निगम के एसएनए, क्षेत्राधिकारी रुड़की पुलिस, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पटाखा बाजार की स्थापना, दुकानों के आवंटन, लाइसेंस जारी करने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
नेहरू स्टेडियम में ही लगेगा पटाखा बाजार
बैठक में निर्णय लिया गया कि दीपावली के अवसर पर नेहरू स्टेडियम में कुल 110 पटाखा दुकानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति दी जाएगी। सभी दुकानदारों को लाइसेंस में आवंटित स्थान पर ही दुकान लगानी होगी। किसी भी विक्रेता को निर्धारित स्थान से हटकर दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य बाजार में भीड़ को नियंत्रित करना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
प्रत्येक दुकान पर अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य
प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक पटाखा दुकानदार के लिए अपनी दुकान पर अग्निशमन यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर रखना अनिवार्य किया है। किसी भी प्रकार की आग लगने की स्थिति में शुरुआती स्तर पर बचाव के लिए यह व्यवस्था जरूरी होगी। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग को सतर्क रहने और आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम करेगा पानी और रोशनी की व्यवस्था
पटाखा बाजार में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नगर निगम रुड़की को सौंपी गई है। नगर निगम द्वारा पानी के टैंकर, मिट्टी और प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य है कि पटाखा बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों और दुकानदारों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
बिना लाइसेंस दुकान लगाने पर होगी कार्रवाई
बैठक में स्पष्ट किया गया कि केवल वैध लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को ही पटाखों की दुकान लगाने की अनुमति होगी। बिना लाइसेंस दुकान संचालित करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित विक्रेता का सामान जब्त भी किया जा सकता है। पटाखा दुकानों के लिए लाइसेंस केवल तीन दिन की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। विक्रेताओं को लाइसेंस की सभी शर्तों का पालन करना होगा।
लाइसेंस किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं कर सकेंगे हस्तांतरित
प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया कि जिस व्यक्ति के नाम लाइसेंस जारी होगा, दुकान का संचालन उसी को करना होगा। लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को दुकान संचालित करने के लिए दी जा सकेगी। पटाखा बाजार शुरू होने से पहले पुलिस विभाग निर्धारित स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगा।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त
संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटाखा बाजार का संचालन निर्धारित नियमों, लाइसेंस की शर्तों और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन का प्रयास है कि दीपावली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और नागरिक सुरक्षित वातावरण में त्योहार मना सकें।
बैठक में अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने पर सहमति जताई।





