August 21, 2026

हरिद्वार में अवैध निर्माणों पर प्राधिकरण का शिकंजा, कई निर्माण सील और अनधिकृत प्लाटिंग ध्वस्त

(ब्योरो दिलशाद खान।KNEWS 18)

हरिद्वार, 21 अगस्त 2026। हरिद्वार-रुड़की क्षेत्र में बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्यों और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान सामने आए अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वाद योजित करते हुए मौके पर कार्रवाई की। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर कई स्थानों पर निर्माण सील किए गए तथा जेसीबी की सहायता से अनधिकृत प्लाटिंग और विकास कार्यों को ध्वस्त किया गया।

प्राधिकरण के अनुसार न्यू गढ़वाली तड़का ढाबा के सामने, श्यामपुर कांगड़ी, जिला हरिद्वार में एक हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भूतल पर लगभग 30×40 फीट क्षेत्रफल में निर्माण कार्य किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान निर्माण को अनधिकृत पाए जाने पर प्राधिकरण की टीम ने आवश्यक कार्रवाई की।

इसी प्रकार जियापोता से जमालपुर मार्ग, मंगल मूर्ति विहार, जमालपुर हरिद्वार में मयंक शर्मा एवं मोहित शर्मा/हितबद्ध व्यक्ति द्वारा लगभग 35×45 फीट क्षेत्र में भूतल पर आरसीसी कॉलम खड़े किए जा रहे थे। प्राधिकरण ने इस निर्माण को भी अनधिकृत मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की।

छह से आठ बीघा भूमि पर विकसित की जा रही थी कॉलोनी

देहरादून मुख्य मार्ग, चौली शहाबुद्दीन, तहसील भगवानपुर क्षेत्र में श्री नदीम द्वारा लगभग 6 से 8 बीघा भूमि पर कथित रूप से अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। वहीं अरोड़ा प्रॉपर्टी, छांगा माजरी, तहसील भगवानपुर में हेमकुमार भसीन पुत्र श्यामसुंदर भसीन द्वारा करीब 7 से 8 बीघा भूमि पर अनधिकृत कॉलोनी विकसित किए जाने की जानकारी सामने आई।

टोल प्लाजा के पास भी अनधिकृत प्लाटिंग

भगवानपुर टोल प्लाजा के निकट जोनी, संदीप एवं हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा लगभग 10 से 15 बीघा भूमि पर अनधिकृत कॉलोनी/प्लाटिंग विकसित किए जाने का मामला भी प्राधिकरण के संज्ञान में आया। इन सभी मामलों में प्राधिकरण की ओर से नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई।

प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार संबंधित निर्माणकर्ताओं को पूर्व में स्थल पर निर्माण कार्य बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्देशों की अनदेखी करते हुए निर्माण एवं विकास कार्य जारी रखे गए। इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अनधिकृत निर्माणों को सील किया और जेसीबी की सहायता से अवैध प्लाटिंग एवं विकास कार्यों को ध्वस्त किया।

बिना स्वीकृति निर्माण न करने की चेतावनी

कार्रवाई के दौरान मौके पर उपस्थित निर्माणकर्ताओं और संबंधित व्यक्तियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्राधिकरण से आवश्यक मानचित्र एवं स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, प्लाटिंग या विकास कार्य न किया जाए। अधिकारियों ने कहा कि बिना अनुमति निर्माण करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण एवं अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने वालों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी भूमि या प्लाट की खरीद से पहले संबंधित क्षेत्र की वैधता, स्वीकृति और प्राधिकरण से अनुमोदन की स्थिति की जांच अवश्य करें, ताकि बाद में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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