मीनाक्षीपुरम-रावली महमूद में अनाधिकृत निर्माण सील, प्राधिकरण की कार्रवाई से मचा हड़कंप
(ब्योरो दिलशाद खान।KNEWS18)
हरिद्वार। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मीनाक्षीपुरम, रावली महमूद में बिना स्वीकृति कराए जा रहे निर्माण के खिलाफ हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) ने कड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर लगभग 25×30 फीट क्षेत्रफल में किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद निर्माणकर्ता को बिना स्वीकृति किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने के निर्देश दिए गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित व्यक्ति द्वारा उक्त स्थल पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। प्राधिकरण की ओर से निर्माण को लेकर आवश्यक प्रक्रिया के तहत अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वाद योजित किया गया था। इसके साथ ही निर्माणकर्ता को मौके पर निर्माण कार्य रोकने के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा था।
बताया गया कि प्राधिकरण के निर्देशों के बावजूद निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया और स्थल पर निर्माण जारी रहा। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत निर्माण कार्य पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण को सील कर दिया गया।
निर्देशों के बावजूद जारी था निर्माण
प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार निर्माणकर्ता को पहले ही स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जा चुका था कि सक्षम प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य न किया जाए। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर विभागीय टीम द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई।
बिना स्वीकृति निर्माण पर सख्ती
कार्रवाई के दौरान मौके पर उपस्थित अनाधिकृत निर्माणकर्ता को दोबारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र एवं आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी तरह का निर्माण कार्य न किया जाए। अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में नियमानुसार आगे भी कार्रवाई किए जाने की बात कही।
क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण पर निगरानी
प्राधिकरण की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में बिना स्वीकृति निर्माण कराने वालों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। प्राधिकरण द्वारा लगातार ऐसे निर्माणों की निगरानी की जा रही है, जिनमें भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और स्वीकृति प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में नियोजित विकास और भवन निर्माण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्वीकृत मानचित्र एवं निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। बिना अनुमति अथवा स्वीकृति के किए जा रहे निर्माण के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।
प्राधिकरण की टीम ने मौके पर सीलिंग की कार्रवाई पूरी करते हुए निर्माणकर्ता को स्पष्ट कर दिया कि स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य दोबारा शुरू न किया जाए। संबंधित स्थल पर आगे की कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार की जाएगी।

