September 13, 2025

कांवड़ मेला 2025: होटल-ढाबों पर सख्ती, फूड लाइसेंस जरूरी — स्ट्रीट वेंडर के लिए राहत,हरिद्वार में अलर्ट मोड पर खाद्य सुरक्षा विभाग

(दिलशाद खान)(KNEWS18)

हरिद्वार — कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं, वहीं संबंधित विभागों को लगातार दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी स्तर पर कोई चूक न हो।

कावड़ मेला 2025 की तैयारियों के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के उपयुक्त आर.एस. रावत द्वारा दिनांक [03-07-25] को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय, हरिद्वार में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनपद हरिद्वार में अब तक की गई विभागीय कार्रवाई एवं प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हरिद्वार संजय कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि कावड़ मेला 2025 को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो मेला क्षेत्र में स्थापित स्थायी एवं अस्थायी खाद्य स्टॉलों तथा भंडारों का निरीक्षण एवं खाद्य नमूनों का संग्रह करेगी।

साथ ही उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती जिलों से कावड़ मेला क्षेत्र में आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की विशेष जांच एवं निगरानी हेतु कार्य योजना तैयार की गई है।

ज़िला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री, सचिव और जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं कि हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और खानपान की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इसी क्रम में ज़िला खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा होटल और ढाबों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है।

होटल-ढाबों पर निगरानी, लाइसेंस अनिवार्य

अधिकारियों के अनुसार सभी होटल और ढाबा संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे वैध लाइसेंस प्राप्त करें और दुकान पर अपना नाम एवं लाइसेंस नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। इससे यात्रियों को अगर किसी खाद्य वस्तु को लेकर शिकायत करनी हो, तो वे आसानी से लाइसेंस नंबर के माध्यम से विभाग में शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

स्ट्रीट वेंडर्स को मिली राहत, बिना शुल्क होगा रजिस्ट्रेशन

इस बार कांवड़ मेले में अस्थायी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उनके लाइसेंस हेतु शुल्क को माफ कर दिया है। ऐसे सभी विक्रेता बिना किसी शुल्क के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इच्छुक विक्रेता नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

फूड रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदक Foscos पोर्टल पर जाकर तत्काल श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं।

फूड रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज:

एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

आधार कार्ड की दोनों ओर की प्रतिलिपि

पैन कार्ड की प्रतिलिपि

प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र

खाद्य पदार्थों में मिलावट पर होगी सख्त कार्रवाई

ज़िला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि यदि कोई विक्रेता बिना लाइसेंस के काम करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खाद्य सामग्री में मिलावट पाए जाने पर भी विभाग तत्परता से कार्रवाई करेगा। इसके लिए विभाग ने दो मोबाइल टीमें गठित की हैं, जो मेले के दौरान सतत निगरानी रखेंगी और संदिग्ध खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर तत्काल जांच करेंगी।

विभाग की मोबाइल फूड लैब भी इस दौरान सक्रिय रहेगी, जिससे तुरंत जांच कर कार्यवाही की जा सकेगी। सचिव स्तर से भी निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पर किसी भी हालत में समझौता न किया जाए।

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