रुड़की में प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन, 40 बीघा में विकसित अवैध कॉलोनी ध्वस्त

(ब्योरो दिलशाद खान।KNEWS18)

रुड़की। रुड़की के नया बाईपास स्थित बेल्डा पेट्रोल पंप के पीछे विकसित की जा रही एक अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण कार्यों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री अजय सैनी द्वारा लगभग 30 से 40 बीघा क्षेत्रफल में कॉलोनी विकसित की जा रही थी। संबंधित भूमि पर बिना आवश्यक स्वीकृतियों और मानचित्र अनुमोदन के निर्माण कार्य किए जाने की शिकायतें मिलने पर प्राधिकरण ने मामले का संज्ञान लिया। जांच में कॉलोनी का विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना पाया गया।
प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वाद योजित करते हुए निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्माणकर्ता द्वारा कार्य जारी रखा गया, जिसके बाद प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया।
कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण अधिकारियों ने मौके पर मौजूद निर्माणकर्ता को स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्राधिकरण से विधिवत स्वीकृति प्राप्त किए बिना न किया जाए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
प्राधिकरण की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि किसी भी प्लॉट या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधता और प्राधिकरण से स्वीकृति की जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
रुड़की के नया बाईपास क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई सराहनीय है। बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर सख्ती से कार्रवाई करना कानून के शासन को मजबूत करता है और सुनियोजित विकास को बढ़ावा देता है। इससे आम नागरिकों को अवैध परियोजनाओं में निवेश कर आर्थिक नुकसान उठाने से भी बचाया जा सकता है। प्राधिकरण का यह कदम स्पष्ट संदेश देता है कि नियमों की अनदेखी कर किए गए निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शहर के सुव्यवस्थित विकास और जनहित के लिए ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहनी चाहिए।
प्राधिकरण उपाध्यक्ष सोनिका ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण एवं अनाधिकृत कॉलोनियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना किए जा रहे निर्माण कार्यों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी प्लॉट या कॉलोनी में निवेश करने से पूर्व उसकी वैधता की जांच अवश्य कर लें। प्राधिकरण का उद्देश्य शहर का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना और आम जनता के हितों की रक्षा करना है।
एई टी.एस. पंवार का बयान :
एई टी.एस. पंवार ने बताया कि संबंधित स्थल पर अनाधिकृत रूप से कॉलोनी विकसित किए जाने की सूचना मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। निर्माणकर्ता को पूर्व में निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आदेशों की अवहेलना किए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।इस मौके पर टीम में जेई प्रभात टी.एस प्रखर अग्रवाल,टी.एस हिमांशु  सुपरवाईज़र किशन यादव आदि मौजूद रहे 

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