समीर आलम के प्रयास रंग लाए, पाड़ली गुर्जर में साप्ताहिक पीठ बाजार को मिली वैधानिक अनुमति

(ब्योरो दिलशाद खान।KNEWS18)

हरिद्वार/पाड़ली गुर्जर। नगर पंचायत पाड़ली गुर्जर क्षेत्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित सौगात सामने आई है। अब क्षेत्र में प्रत्येक बृहस्पतिवार (जुमेरात) को साप्ताहिक पीठ बाजार पूरी तरह वैधानिक रूप से लगाया जाएगा। नगर पंचायत पाड़ली गुर्जर द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निजी भूमि (खसरा संख्या-47) पर साप्ताहिक पीठ बाजार संचालित करने की अनुमति जारी कर दी गई है। इस निर्णय से स्थानीय व्यापारियों, किसानों, छोटे दुकानदारों और आम नागरिकों में खुशी का माहौल है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव समीर आलम ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि पाड़ली गुर्जर में नियमित एवं वैध साप्ताहिक बाजार की व्यवस्था हो। अब नगर पंचायत द्वारा अनुमति मिलने से स्थानीय व्यापार को नई गति मिलेगी और आसपास के ग्रामीणों को अपनी जरूरत का सामान एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह बाजार केवल व्यापार का माध्यम नहीं होगा, बल्कि स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
समीर आलम ने इस अवसर पर नगर पंचायत पाड़ली गुर्जर के चेयरमैन, अधिशासी अधिकारी तथा समस्त कार्यपालिका का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग और सकारात्मक पहल के कारण यह महत्वपूर्ण कार्य संभव हो सका। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी नगर पंचायत जनता के हित में ऐसे विकासात्मक निर्णय लेती रहेगी।
नगर पंचायत द्वारा जारी अनुमति पत्र में बाजार संचालन के लिए कई आवश्यक शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इनमें बाजार स्थल पर साफ-सफाई बनाए रखना, अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना, यातायात व्यवस्था प्रभावित न होने देना, आपातकालीन वाहनों के लिए मार्ग खुला रखना तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा बाजार परिसर में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, नशाखोरी, प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक तथा थर्माकोल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बाजार समाप्त होने के बाद पूरे परिसर की सफाई कराना भी आयोजक की जिम्मेदारी होगी।
नगर पंचायत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अनुमति की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया या कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई तो बिना पूर्व सूचना के अनुमति निरस्त की जा सकती है तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि साप्ताहिक पीठ बाजार शुरू होने से अब उन्हें छोटी-छोटी आवश्यक वस्तुओं के लिए दूर-दराज के बाजारों में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं किसानों और छोटे व्यापारियों को भी अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का बेहतर अवसर मिलेगा। इससे क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
समीर आलम ने सभी दुकानदारों और नागरिकों से अपील की कि वे नगर पंचायत द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए इस साप्ताहिक बाजार को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि यदि सभी लोग मिलकर सहयोग करेंगे तो पाड़ली गुर्जर का यह पीठ बाजार आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के लिए एक आदर्श और सुव्यवस्थित बाजार के रूप में पहचान बनाएगा।

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