February 13, 2026

हरिद्वार: सिडकुल में दो अनाधिकृत निर्माण सील, प्राधिकरण की कार्रवाई से मचा हड़कंप

(ब्योरो दिलशाद खान।KNEWS18)

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) की टीम ने सिडकुल क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दो स्थानों पर चल रहे अवैध निर्माण कार्यों को सील कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में की गई, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो और कानून-व्यवस्था बनी रहे। प्राधिकरण की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अन्य अवैध निर्माणकर्ताओं में भी हड़कंप मच गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिडकुल हरिद्वार स्थित श्रीकान्त एडवोकेट कॉलोनी में रैंकर हॉस्पिटल के सामने लगभग 20×25 फीट क्षेत्रफल में भूतल एवं प्रथम तल पर भवन निर्माण कार्य किया जा रहा था। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित निर्माणकर्ता द्वारा हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र की स्वीकृति नहीं ली गई थी। प्राधिकरण टीम ने मौके पर निर्माणकर्ता से स्वीकृत मानचित्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन कोई भी वैध अनुमति नहीं दिखाई जा सकी। इसके बाद निर्माण को अनाधिकृत घोषित करते हुए भवन को सील कर दिया गया।
इसी क्रम में सिडकुल की 45 मीटर रोड पर रईस क्रेन सर्विस द्वारा लगभग 20×35 फीट क्षेत्रफल में भूतल एवं प्रथम तल पर व्यवसायिक निर्माण कराया जा रहा था। यह निर्माण भी बिना किसी स्वीकृति के पाया गया। जांच पूरी होने के बाद प्राधिकरण अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से उक्त व्यवसायिक परिसर को भी सील कर दिया।
कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण पूर्णतः अवैध है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को निर्देश दिए कि विधिवत अनुमति प्राप्त किए बिना आगे कोई भी निर्माण कार्य न किया जाए।
प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि सिडकुल क्षेत्र में अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिसके मद्देनजर निरीक्षण अभियान चलाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में भी यदि नियमों के विरुद्ध निर्माण पाया गया तो सीलिंग के साथ-साथ ध्वस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्राधिकरण ने आम नागरिकों और निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि भवन निर्माण से पूर्व संबंधित विभाग से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें, ताकि कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सोनिका ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे किसी भी प्रकार के निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिडकुल क्षेत्र में किए गए अनाधिकृत निर्माण नियोजन नियमों का उल्लंघन हैं, जिस पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और भविष्य में भी अवैध निर्माण पाए जाने पर सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील है कि भवन निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत अवश्य कराएं।

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