September 13, 2025

राहत – लोक अदालत लगने से लोगो को मिलेगी बड़ी राहत मुफ्त होगा मुकदमो का निस्तारण,ट्रैफिक चालान और पारिवारिक विवाद में मिलेगी मदद

(दिलशाद खान रूडकी)(knews18)

वादकारियों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी आगामी 10 मई 2025 दिन शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज प्रशांत जोशी की अध्यक्षता में हरिद्वार, रुड़की व लक्सर के कोर्ट परिसरों में किया जाएगा

पुरानी कचहरी के अधिवक्ता बी डी कर्णवाल ने बताया  लोक अदालत में मामलों का निस्तारण बिल्कुल मुफ्त होता है। इसमें कोई न्यायालय शुल्क या अन्य लागत नहीं लगती है. लोक अदालत एक ऐसी अदालत है जो विवादों को सुलझाने में मदद करती है, और इसका उद्देश्य पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से मामले का निपटारा करना है. 

लोक अदालत में मामले दायर करने पर, आपको किसी भी न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है. यह एक निःशुल्क सेवा है जिसका उद्देश्य लोगों को न्याय तक आसान पहुंच प्रदान करना है. लोक अदालत में, मामले का निस्तारण आपसी सहमति से किया जाता है, और यदि कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो मामले को स्थायी लोक अदालत में भेजा जा सकता है, जहां न्यायाधीश मामले का फैसला करेंगे. 

लोक अदालत में, आप विभिन्न प्रकार के मामलों को निपटा सकते हैं, जैसे कि: 

फौजदारी के शमनीय मामले,चेक बाउंस,बैंक धन वसूली केस, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,लेबर वाद ,राजस्व वाद, पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद, वित्तीय विवाद, वैवाहिक विवाद, ट्रैफिक चालान, बिजली बिल व अन्य प्रकार के मामलों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति व समझौते के माध्यम से किया जाएगा।

बी.डी कर्णवाल ने जानकारी देते हुए कहा यदि किसी भी वादकारी का मुकदमा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है संबंधित मुकदमा समनीय प्रकृति का है अर्थात जिसमे समझौता प्रतिबंधित नही है ऐसे मुकदमों मे वादकारी/ पक्षकार (पक्ष-विपक्ष) आपसी सहमति के आधार पर संबंधित न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अथवा स्वयं एक साधारण प्राथना-पत्र 10 मई 2025 से पहले देकर अपने मुकदमों का 10 मई को सम्मानित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने वाली लोक अदालत में अपने मुकदमों का निस्तारण नि:शुल्क करा सकते हैं, मुकदमें के निस्तारण हेतु प्रार्थना-पत्र पक्ष-विपक्ष में से कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। सम्मानित लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित मुकदमें, घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित मुकदमें, भरण-पोषण एवं गुजारा भत्ता, विधुत चोरी अधिनियम के मुकदमें एवं सिविल व फौजदारी आदि के मुकदमे निस्तारित कराये जा सकते हैं इसके साथ ही फरियादी चालान से संबंधित मामलों का निस्तारण भी लोक अदालत में करा सकेंगे। इसकी पुष्टि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की सम्मानित सचिव/ सीनियर सिविल जज श्रीमति सिमरनजीत कौर द्वारा की गई है।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

प्रमुख खबरे

error: Content is protected !!