UKPSC परीक्षा को लेकर हरिद्वार में धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में रहेगा प्रतिबंध

(ब्योरो दिलशाद खान।KNEWS18)

हरिद्वार, 09 जुलाई 2026। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह-‘ग’) सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) विषयवार लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा-2025 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहीन संचालन को सुनिश्चित करने के लिए हरिद्वार नगर क्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 12 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के दौरान प्रभावी रहेगा।
नगर मजिस्ट्रेट हर गिरि द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक संचालित की जाएगी। परीक्षा समाप्त होने तक सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा-163 लागू रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, भीड़भाड़ या नकल की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिना पूर्व अनुमति परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी तथा लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त बनाते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास हथियार, विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ, आतिशबाजी तथा पोस्टर, बैनर और पंपलेट लगाने या वितरित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उद्देश्य परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और परीक्षार्थियों को शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है।
परीक्षार्थियों के लिए भी आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री, नोट्स या अन्य संदिग्ध वस्तु ले जाना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
हरिद्वार जनपद में जिन परीक्षा केंद्रों पर यह आदेश लागू रहेगा, उनमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का परीक्षा भवन (हॉल संख्या-1 से 5), पन्नालाल भल्ला म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज मायापुर, एसवीएम इंटर कॉलेज मायापुर, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज ज्वालापुर, ज्वालापुर इंटर कॉलेज तथा डॉ. हरिराम आर्य इंटर कॉलेज कनखल शामिल हैं।
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में केवल ड्यूटी पर तैनात प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल तथा परीक्षा कार्य से जुड़े अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि परीक्षा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्र न करें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धारा-163 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-223 के अंतर्गत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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