October 14, 2026

हरिद्वार-लक्सर में मिलावटखोरी पर बड़ा एक्शन,पामोलीन ऑयल से बन रहा था पनीर,फैक्ट्री बंद और लाइसेंस निलंबित

(ब्योरो दिलशाद खान KNEWS 18)

लक्सर/हरिद्वार, 14 अक्टूबर 2026।

आगामी नवरात्र और दीपावली पर्व को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने लक्सर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने संघीपुर गढ़ी स्थित एक पनीर निर्माण इकाई पर छापेमारी कर करीब 10 कुंतल खाद्य पदार्थ मौके पर नष्ट कराए। कार्रवाई के दौरान लगभग 3 कुंतल तैयार पनीर, 6 कुंतल सेमी प्रोसेस्ड पनीर और 90 किलोग्राम पामोलीन ऑयल को नष्ट कराया गया। विभाग ने इकाई को अग्रिम आदेशों तक बंद कराते हुए उसका खाद्य लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है।

आधी रात से सुबह तक चली छापेमारी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय और जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन में 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 14 अक्टूबर की सुबह तक यह कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के उपायुक्त गढ़वाल राजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में टीम ने थाना कोतवाली लक्सर क्षेत्र के अंतर्गत संघीपुर गढ़ी स्थित पनीर निर्माण इकाई का निरीक्षण किया।

इस दौरान सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन, योगेंद्र पांडेय और पवन कुमार सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्रवाई में एसपी देहात अभय प्रताप सिंह के सहयोग से उपलब्ध कराए गए पुलिस बल और महिला कांस्टेबल ने भी सहयोग किया।

पामोलीन ऑयल और मिल्क पाउडर से बनाया जा रहा था पनीर

छापेमारी के दौरान निर्माण स्थल पर एल्यूमीनियम के बड़े टब, डीप फ्रीजर और बिक्री के लिए रखा करीब 3 कुंतल तैयार पनीर मिला। इसके अतिरिक्त लगभग 6 कुंतल सेमी प्रोसेस्ड पनीर भी निर्माणाधीन पाया गया। मौके पर 15 किलोग्राम क्षमता वाले बेस्ट चॉइस रिफाइंड पामोलीन ऑयल के छह भरे टिन, कुल 90 किलोग्राम तेल, 26 खाली टिन और 25 किलोग्राम क्षमता वाले स्किम्ड मिल्क पाउडर के 10 खाली बोरे मिले। इसके अलावा पामोलीन ऑयल के दो अन्य टिन भी पाए गए।

विभागीय जांच में स्किम्ड मिल्क पाउडर और पामोलीन ऑयल का इस्तेमाल करके पनीर तैयार किए जाने की बात सामने आई। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तराखंड ने 7 अगस्त 2026 को एनालॉग पनीर के निर्माण, संग्रहण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद इकाई में संबंधित सामग्री का इस्तेमाल कर पनीर बनाया जा रहा था।

गड्ढा खुदवाकर नष्ट कराया खाद्य पदार्थ

कार्रवाई के दौरान विभागीय टीम ने मौके पर गड्ढा खुदवाकर लगभग 3 कुंतल तैयार पनीर, 6 कुंतल सेमी प्रोसेस्ड पनीर और 90 किलोग्राम पामोलीन ऑयल नष्ट करा दिया। विभाग ने खाद्य पदार्थों को बाजार में पहुंचने से रोकने के लिए यह कार्रवाई की।

इकाई बंद, खाद्य लाइसेंस निलंबित

खाद्य सुरक्षा विभाग ने पनीर निर्माण इकाई को अग्रिम आदेशों तक बंद करा दिया और मौके पर नोटिस चस्पा किया। साथ ही, इकाई का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। संचालक ताजिम पुत्र फैयाज, निवासी संघीपुर गढ़ी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे नमूने

विभागीय टीम ने मौके से खुले पनीर और पनीर निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे पामोलीन ऑयल के नमूने एकत्र किए हैं। इन नमूनों को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजा गया है। अब प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से संबंधित आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग ने खाद्य कारोबारियों को नियमों का पालन करने की हिदायत देते हुए संकेत दिया कि अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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